सिर्फ एक चूक... और हाथ से निकल सकता है PF, पेंशन और 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस! EPF वाले जरूर पढ़ें ये अपडेट
EPFO: प्रोविडेंट फंड से जुड़े ज्यादातर काम अब ऑनलाइन हो रहे हैं. PF का एडवांस पैसा चाहिए हो या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना हो या फिर कर्मचारी की मृत्यु होने पर डेथ क्लेम, सारी सुविधा घर बैठे मिलेगी. लेकिन, अगर आप एक चूक कर गए तो सब हाथ से निकल सकता है.
EPF Subscribers: कर्मचारी भविष्य निधि, एक ऐसा पैसा जो वक्त पर काम आ सकता है. प्रोविडेंट फंड से जुड़े ज्यादातर काम ऑनलाइन होते हैं. क्लेम सेटलमेंट काफी आसान हो गया है. PF का एडवांस पैसा चाहिए हो या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना हो या फिर कर्मचारी की मृत्यु पर डेथ क्लेम से जुड़ा मसला हो, एक क्लिक पर सारी सुविधाएं मिल सकती हैं. लेकिन, अगर आप कोई चूक कर बैठे तो पीएफ का पैसा, पेंशन या फिर मृत्यु के टाइम पर मिलने वाला 7 लाख रुपए का EDLI इंश्योरेंस, सब हाथ से निकल सकता है. आइये जानते हैं क्यों?
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में Employees Provident Fund खाताधारकों को कई सुविधाएं मिल रही हैं. इसमें से एक है ई-नॉमिनेशन. अगर आपने अभी तक नॉमिनेशन नहीं भरा है तो जल्दी करें. ई-नॉमिनेशन के बिना आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑपरेटिव नहीं रहेगा.
ई-नॉमिनेशन है जरूरी
EPF सब्सक्राइबर्स घर बैठे ई-नामिनेशन फाइल कर सकते हैं. मेंबर्स आनलाइन पोर्टल पर परिवार के सदस्य को नॉमिनी बना सकता है. नॉमिनी बनाना जरूरी है. कर्मचारी की मृत्यु होने पर घर बैठे ई-नामिनेशन के जरिए नॉमिनी प्रोविडेंट फंड (PF), पेंशन (EPS) और EDLI इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलने वाला 7 लाख रुपए का क्लेम फाइल कर सकता है. EPFO के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के हर सदस्य को ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य है.
किसे बना सकते हैं नॉमिनी?
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नॉमिनेशन में परिवार जैसे- माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन या परिवार का कोई और योग्य सदस्य को नॉमिनी बनाया जा सकता है. नॉमिनी का नाम और डीटेल्स होने से कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में प्रोविडेंट फंड का पैसा, पेंशन का पैसा या फिर इंश्योरेंस का पैसा क्लेम किया जा सकता है. EPFO की तरफ से मिलने वाले इंश्योरेंस में 7 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा है.
ई-नॉमिनेशन के बाद ही क्लेम होगा पेंशन और डेथ क्लेम
EPFO के मुताबिक, नॉमिनेशन के लिए पहले कर्मचारी को हार्ड कापी में फार्म-2 भरकर EPF ऑफिस में जमा कराना होता था. लेकिन, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अब ई-सेवा पोर्टल के जरिए परिवार के सदस्य को नॉमिनी बनाया जा सकता है. इसे ऑनलाइन किया जा सकता है. पेंशन और डेथ क्लेम का सेटलमेंट तभी होगा जब मेंबर के अकाउंट में ई-नामिनेशन होगा.
क्या हैं ई-नामिनेशन के फायदे?
- EPFO ऑफिस जाने का झंझट खत्म.
- ज्यादा डॉक्युमेंटेशन की जरूरत खत्म.
- परिवार के एक से ज्यादा सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं. उन्हें बराबर रकम मिलेगी.
- कभी भी नॉमिनी बदल सकते हैं. नए सदस्य को जोड़ सकते हैं.
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी ई-नॉमिनेशन के जरिए ऑनलाइन क्लेम कर सकता है.
कैसे करना होगा epf e-nomination?
- मेंबर ई-सेवा पोर्टल www.unifiedportal-mem-epfindia.gov.in पर जाएं.
- UAN और पासवर्ड के जरिए लाग इन करें.
- View Profile के ऑप्शन में पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें.
- Manage section में जाए और ई-नामिनेशन पर क्लिक करें.
- नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें.
- अगले पेज पर ई-साइन पर क्लिक करें और आधार के जरिए OTP जनरेट करें.
- Aadhaar से जुड़े मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें.
- आपका ई-नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा.
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08:05 AM IST